Home Loan क्लोजिंग के समय इन खास बातों का रखें ख्याल, बाद में नहीं होना पड़ेगा परेशान- जानें डीटेल्स
अपने होम लोन की आखिरी किस्त को भरने के बाद एक राहत का एहसास होता है. लेकिन होम लोन को क्लोज करते समय कुछ जरुरी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए. थोड़ा सा सतर्क रहकर आप भविष्य में आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं.
आज के दौर में प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू रहें हैं. आम आदमी के लिए खुद का घर लेने का सपना महंगा होता जा रहा है. जिस वजह से लोग अपने घर को खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं. मार्केट में प्राइवेट से लेकर कई सरकारी बैंक संस्थाएं होम लोन देती हैं. अपने होम लोन की सारी किस्तें कंप्लीट होने पर हमें सबसे बड़ी राहत मिलती है. आप जिस घर के लिए सालों से होम लोन भर रहे थे, वो फाइनली अब कर्ज के झंझटों से मुक्त है. लेकिन होम लोन के क्लोजर के समय लोग प्रॉपर्टी के मालिकाना हक से जुड़े लीगल पहलुओं को नजरअंदाज कर देते हैं. जिस वजह से आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. होम लोन के कंप्लीट होने के बाद आपको अपने क्रेडिट स्कोर को अपडेट कराना जरुरी है. इसके साथ ही होम लोन लेते समय आपने जो ओरिजनल दस्तावेज बैंक में सब्मिट करे थे, ध्यान से वापस लें. थोड़ी सी सावधानी से आप परेशानी से बच सकतें हैं.
होम लोन क्लोजिंग के समय क्या ध्यान रखें
जब होम लोन दिया जाता है तब लगभग सभी ओरिजनल दस्तावेज बैंक को देने होते हैं. हमेशा ध्यान रखें कि जब आप लोन से मेक्त हो जाएं तब अपने ओरिजनल डॅाक्यूमेंट्स को बैंक से वापस लें. इसके साथ ही आप ये भी चेक कर लें कि सारे डॅाक्यूमेंट्स सही कंडीशन में हैं.
होम लोन के कंप्लीट हो जाने के बाद अपने बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) जरुर लें. ये बहुत इंपोर्टेंड दस्तावेज है. नो ड्यूज सर्टिफिकेट से पुष्टि हो जाती है कि आपने बैंक से ली राशि को लौटा दिया है. अब बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी पर क्लेम करने का कोई हक नहीं है. नो ड्यूज सर्टिफिकेट में सारी जरुरी डिटेल होनी चाहिए. जैसे कि प्रॉपर्टी का नाम, ग्राहक का नाम, लोन अकाउंट नंबर, लोन की राशि और होम लेने की और क्लोज करने की तारीख. अपने नो ड्यूज सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॅापी करके जरुर रखें.
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होम लोन लेते समय बैंक की ओर से प्रॉपर्टी पर लीन जोड़ा जाता है. इसका मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर अभी बैंक का अधिकार है. जिस कारण आप भविष्य में प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते. इसलिए अपने लोन को कंप्लीट करने के बाद लीन को रिमूव करा देना चाहिए. इसके लिए आपको रजिस्टार ऑफिस में विजिट करना होगा.
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अपने होम लोन को पूरा भरने के बाद नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट लेना जरुरी है. नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ होता है कि प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का लोन बाकी नहीं है. इसमें आपकी प्रॉपर्टी के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॅार्ड होता है. प्रॉपर्टी बेचने के लिए बायर नॉन-एन्कम्ब्रन्स सर्टिफिकेट की डिमांड करता है. साथ ही होम लोन को कम्प्लीट करते ही अपने क्रेडिट स्कोर को अपडेट करा लें. आपके लोन की पेमेंट के बाद सामान्य तौर पर 20-30 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट हो जाता है. इसके साथ ही अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहे.
09:40 AM IST